मानवता परिवार

( Reg-No -U88I00 UP2024 NPL 208944)

आपका सहयोग परिवार का सहारा

About Us

मानवता परिवार क्या है?

मानवता परिवार समाज की मानवता के लिए समाज का, समाज के द्वारा ,समाज के लिए जुड़े हुए सदस्यों का परिवार है जिसमें सदस्य की असामायिक/आकस्मिक मृत्यु होने एवं परमानेंट 100% डिसेबिलिटी होने पर उसके एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाकर मदद करने हेतु बनाया गया परिवार है।

मानवता परिवार का उद्देश्य?

मानवता परिवार का उद्देश्य मानवता परिवार के वैधानिक दिवंगत सदस्य के नामिनी के खाते में मानवता परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानवता परिवार द्वारा निर्धारित धनराशि एवं समयावधि में सहयोग करके नॉमिनी के खाते में 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

वैधानिक सदस्य की परमानेंट 100% डिसेबिलिटी होने पर मानवता परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानवता परिवार द्वारा निर्धारित धनराशि एवं समय अवधि में सहयोग करके सदस्य एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में 50 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

सदस्यता शुल्क ₹200 पर ₹ 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इलाज उपलब्ध कराना।

मानवता परिवार का सदस्य कौन हो सकता है?

मानवता परिवार में उत्तर प्रदेश के 18 से 62आयु वर्ग के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी ,गैर सरकारी, प्राइवेट कमी, संविदा कर्मी तथा प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट कर्मी, कॉरपोरेट कर्मी, बिजनेसमैन, छात्र, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यवसाय कर्मी, एडवोकेट, पत्रकार, मजदूर, स्वव्यवसायी आज सभी जुड़ सकते हैं।

मानवता परिवार से कैसे जुड़ सकते हैं?

मानवता परिवार से वेबसाइट www.manavtafamily.org के माध्यम से नियमावली से सहमत होने पर रजिस्ट्रेशन एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करके जुड़ सकते हैं।